फिरोजाबाद। जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत अप्रैल 2026 माह का खाद्यान्न वितरण 6 अप्रैल से 20 अप्रैल तक निःशुल्क किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा जारी प्रेस-विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है।
जारी निर्देशों के अनुसार अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 21 किलोग्राम गेहूं एवं 14 किलोग्राम चावल (कुल 35 किग्रा) निःशुल्क वितरित किया जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थी (राशन) कार्डधारकों को प्रति यूनिट 3 किलोग्राम गेहूं एवं 2 किलोग्राम चावल (कुल 5 किग्रा) का वितरण किया जाएगा।
खाद्यान्न वितरण कार्य 6 अप्रैल से 20 अप्रैल 2026 तक निर्धारित उचित दर दुकानों पर नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में सुनिश्चित कराया जाएगा। साथ ही 20 अप्रैल को ऐसे उपभोक्ताओं को भी खाद्यान्न वितरित किया जाएगा, जो मोबाइल ओटीपी आधारित आधार ऑथेन्टिकेशन के माध्यम से पूर्व में खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर सके हैं।
जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी कार्डधारकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि के भीतर अपनी उचित दर दुकान पर पहुंचकर नियमानुसार निःशुल्क खाद्यान्न अवश्य प्राप्त करें, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी इस सुविधा से वंचित न रहें।