दिनांक दो और तीन अक्टूबर से प्रारम्भ हो रहे शारदीय नवरात्रि मेला विन्ध्याचल-2024 के अवसर पर धाम विन्ध्याचल मेला में सुव्यवस्थित, सुगम एवं सुदृढ़ यातायात व्यवस्था हेतु दिनांक 02.10.2024 को प्रातः06.00 बजे से नवरात्रि मेला समाप्ति तक जनपद में वाहनों का रूट डायवर्जन

मीरजापुर। दिनांक 02/03.10.2024 से प्रारम्भ हो रहे शारदीय नवरात्रि मेला-2024 के अवसर पर धाम विन्ध्याचल मेला में सुव्यवस्थित, सुगम एवं सुदृढ यातायात व्यवस्था हेतु दिनांकः02.10.2024 को प्रातः06.00 बजे से नवरात्रि मेला समाप्ति तक जनपद में भारी वाहनों का डायवर्जन निम्नानुसार किया जायेगा —

1 . किसी भी प्रकार के भारी वाहनों को नटवा तिराहे से विन्ध्याचल की तरफ व गैपुरा चौराहा (थाना विन्ध्याचल) से धाम विन्ध्याचल की तरफ नहीं जाने दिया जायेगा ।
2 . प्रयागराज से मीरजापुर की तरफ जाने वाले भारी वाहनों को गैपुरा चौराहा थाना विन्ध्याचल से वाया विजयपुर, लालगंज डायवर्जन किया जायेगा, जिसके पश्चात् केवल अनुमति प्राप्त वाहन(पेट्रोलियम, गैस आदि) यादव चौराहा बरकछा होते हुए शहर में प्रवेश कर सकेगें । ऐसे माल वाहक भारी वाहन जिनको शहर क्षेत्र में ही आना है और अनुमति प्राप्त वाहन नही है ऐसे सभी भारी वाहन रात्रि 22.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक यादव चौराहा बरकछा से आवागमन कर सकेगें ।
3 . हनुमना रीवां व सोनभद्र की तरफ से प्रयागराज की तरफ जाने वाले सभी भारी वाहनों को बरकछा, लालगंज से वाया विजयपुर,गैपुरा चौराहा थाना विन्ध्याचल की तरफ डायवर्ट किया जायेगा । अनुमति प्राप्त वाहन(पेट्रोलियम/गैस आदि वाहन भी) यादव चौराहा बरकछा से शहर में प्रवेश कर सकेगें । ऐसे मालवाहक भारी वाहन जिनको शहर क्षेत्र में ही आना है और अनुमति प्राप्त नही है ऐसे सभी वाहन रात्रि 22.00 बजे से प्रातः06.00 बजे तक यादव चौराहा बरकछा होते हुए शहर क्षेत्र में आवागमन कर सकेगें ।
4 . वाराणसी, भदोही की तरफ से नटवां होते हुए प्रयागराज/सोनभद्र/रीवां की तरफ जाने वाले सभी भारी वाहनों को गोपीगंज से वाया औराई व औराई से वाया गोपीगंज होते हुए चील्ह तिराहा से डायवर्जन किया जायेगा । अनुमति प्राप्त भारी वाहन आवागमन कर सकेगें, किन्तु नटवां तिराहे से विन्ध्याचल की तरफ अनुमति प्राप्त भारी वाहनों को भी प्रतिबन्धित किया गया है । व्यापारी वर्ग की सुविधा के लिए चील्ह पिकेट से छः पहिया डी.सी.एम. माँडल वाहन को समय रात्रि 24.00 बजे से 02.00 बजे तक प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की गयी है । ये वाहन शहर में आने के उपरान्त बरकछा होते हुए शहर से बाहर निकलेगें ।
5 . डायवर्जन में यह छूट केवल जनपद मीरजापुर में खाद्य आपूर्ति व अन्य आवश्यक खाद्य सामाग्रियों का परिवहन करने वाले वाहनों के लिए ही लागू होगी । अन्य मालवाहक वाहनों यथा-बालू,गिट्टी,मोरंग,धातु,खनिजो आदि का परिवहन करने वाले वाहनों पर यह छूट लागू नही होगी ऐसे सभी भारी वाहन बरकछा से चुनार, नारायणपुर ति0,टेंगरा मोड़ व बरकछा, लालगंज विजयपुर गैपुरा चौराहा विन्ध्याचल होते हुए आवागमन कर सकेगें ।
6 . शहर से बाहर जाने वाले भारी वाहनों को रात्रि में 22.00 बजे से प्रातः06.00 बजे तक यादव चौराहा बरकछा (कोतवाली देहात) से होकर शहर से बाहर वाराणसी रीवां हाईवे आवागमन करने की अनुमति होगी ।
7 . यह प्रतिबन्ध दिनांकः02.10.2024 को सुबह 06.00 बजे से नवरात्रि मेला समाप्ति तक प्रभावी रहेगा । साथ ही दिनांकः03.10.2024 को नवरात्रि प्रथम दिन; दिनांक:06.10.2024 (रविवार) को अवकाश, दिनांक 09.10.2024 को सप्तमी; दिनांक 10.10.2024 को अष्टमी के उपलक्ष्य में मेला क्षेत्र में भारी संख्या में दर्शनार्थियों के सम्भावना को देखते हुए दिनांक:02/03.10.2024 की रात्रि, दिनांक:05/06.10.2024 की रात्रि, दिनांक:08/09.10.2024 की रात्रि व दिनांक:09/10.10.2024 की रात्रि को भारी वाहनों का आवागमन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई छूट नही दी जायेगी ।
8 . उपरोक्त प्रतिबन्ध से आवश्यक सेवा वाहन(एम्बुलेंस, पुलिस, अग्निशमन)सवारी बस/किसी भी प्रकार की बसें, हल्के चार व तीन पहिया वाहन मुक्त होंगे । पेट्रोलियम एवं गैस वाहनों को भी नटवां तिराहा व गैपुरा चौराहा के बीच आवागमन की अनुमति नही होगी, अन्य मार्गो पर अनुमति प्राप्त वाहनों की भांति आवागमन कर सकेगें ।

आमजनमानस से अनुरोध है कि यातायात सुगम बनाने में सहयोग प्रदान करें ।

Vikash chandra Agrahari
Vikash chandra Agrahari
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