फिरोजाबाद, 10 सितंबर 2024: राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में बताया गया है कि 14 सितंबर 2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में ढाई लाख से अधिक वादों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है।
इस अवसर पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पीयूष सिद्धार्थ ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा, जिनमें राजस्व, दीवानी, फौजदारी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, चेक बाउंस, उत्तराधिकार, वैवाहिक वाद, श्रम, राजस्व, स्टाम्प, चकबंदी, बैंक व मोबाइल कंपनी के बकाया, विद्युत चोरी वाद, बांट माप, घरेलू हिंसा, भरण पोषण व अन्य लघु फौजदारी वाद शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि पेटी आफेंस वादों हेतु विशेष लोक अदालत 11 से 13 सितंबर 2024 तक और आर्बीटेशन वादों हेतु विशेष लोक अदालत 14 सितंबर 2024 को आयोजित की जाएगी।
इसके अलावा, सचिव ने बताया कि बैंक ऋण सम्बन्धी लगभग 36792 वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु चिन्हित किया गया है और जनपद न्यायालय के प्रांगण में विभिन्न बैंकों के स्टाल लगेंगे, जहाँ पर वादकारी अपने ऋण सम्बन्धी वाद को समझौते के आधार पर तत्काल समाप्त करा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि ट्रैफिक चालान एवं परिवहन विभाग से सम्बन्धित चालान के निस्तारण हेतु भी विशेष व्यवस्था की गई है।